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ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (सीएलएसएस)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) -I और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी)-II के लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थाओं से आवास ऋण की मांग कर रहे हैं वे मकानों को अधिग्रहण, निर्माण या वृद्धि ( केवल ई डब्ल्यू एस/ निम्न आय वर्ग के लिए मान्य) के लिए ₹ 6 लाख, ₹ 9 लाख और ₹ 12 लाख की ऋण राशि पर क्रमानुसार 6.5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं। मंत्रालय ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के रूप में नामित किया है ताकि वे ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को व्यवस्थित तरीके से सब्सिडी प्रदान कर सकें और प्रगति की निगरानी कर सकें। एमआईजी श्रेणी के लिए योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया है। सीएलएपी पोर्टल ने सीएलएसएस घटक के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे मंत्रालय द्वारा शिकायतों को कम करने में भी सुविधा हुई है।

  • एक केंद्रीय क्षेत्र योजना
  • घर के अधिग्रहण, निर्माण या वृद्धि के लिए पात्र शहरी गरीबों (ईडब्ल्यूएस / एलआईजी) द्वारा लिए गए गृह ऋणों पर ब्याज का हस्तक्षेप
  • पहली बार, मध्य आय समूह (MIG) को देश में एक आवासीय योजना के लिए शामिल किया गया है।
  • 31 मार्च 2020 तक योजना की वैधता

विवरण

ईडब्ल्यूएस

एलआईजी

एमआईजी-I

एमआईजी-II

वार्षिक पारिवारिक आय (रु.)

3 लाख तक

3-6 लाख

6-12 लाख

12-18 लाख

कारपेट एरिया (वर्ग मीटर)

 30

 60

 160

 200

ब्याज सब्सिडी (% वार्षिक)

6.5%

4.0%

3.0%

अधिकतम ऋण अवधि

20 वर्ष

पात्र ऋण राशि (रु.)

 6,00,000/-

9,00,000/-

12,00,000/-

रियायती निवल वर्तमान मुल्य दर

 9%

20 साल के लिए लोन पर सब्सिडी की अग्रिम राशि

 2,67,280/-

 2,35,068/-

 2,30,156/-

लगभग मासिक बचत 10% प्रतिशत की दर पर ऋण ब्याज

2,500/-

 2,250/-

2,200/-


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