ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास निर्माण/ विस्तार के लिए ₹1.5 लाख प्रति ईडब्ल्यूएस आवास की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना और भवन निर्माण योजना को प्रमाणित करते हैं ताकि भूमि के स्वामित्व और आर्थिक स्थिति एवें पात्रता जैसे अन्य विवरणों का पता लगाया जा सके। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय सहायता, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र / यूएलबी की हिस्सा राशि के साथ, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है।
- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)
- ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों की सहायता के लिए या तो नए घर का निर्माण करना या अपने दम पर मौजूदा घरों को बढ़ाना
- केंद्रीय सहायता ₹ 1.5 लाख तक प्रति घर
- एन्हांसमेंट का मतलब होगा 9.0 वर्गमीटर के न्यूनतम कालीन क्षेत्र के अलावा मौजूदा घर में कम से कम एक रहने योग्य कमरे या रसोईघर और / या बाथरूम और / या शौचालय के पक्के निर्माण के साथ एनबीसी मानदंडों के अनुरूप।
- वृद्धि के बाद कुल कालीन क्षेत्र 21 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए